जीएसटी के अंतर्गत कंपोजीशन लेवी पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Ques. कंपोजीशन लेवी में कर की दर क्या है

Ans. Ques. कंपोजीशन लेवी चुनने के लिए पात्रता श्रेणी क्या है कौन से विशेष श्रेणी राज्य हैं जिनमें केंद्रीय कर और राज्य कर के लिए कंपोजीशन लेवी के कारोबार की सीमा 75 लाख है Ans. कंपोजीशन स्कीम उन छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी भुगतान की एक योजना है इसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 1.5 Crore से अधिक नहीं था निम्नलिखित राज्यों के लिए कारोबार की सीमा 75 लाख है

अरुणाचल प्रदेशअसममणिपुरमेघालयमिजोरमनागालैंडसिक्किमतिरुपुराहिमाचल प्रदेश

Ques. कौन कंपोजीशन स्कीम के पात्र नहीं है

Ans. निम्नलिखित व्यक्तियों को कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुनने की अनुमति नहीं है

एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति से एक अनिवासी कर योग्य व्यक्तिवह सप्लायर जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 1.50 Crore से अधिक थावह सप्लायर जिसने किसी अपंजीकृत सप्लाई से कोई भी माल या सेवाओं को खरीदा है जब तक वह रिवर्स चार्ज के आधार पर ऐसे माल या सेवाओ पर जीएसटी का भुगतान नहीं करता हैरेस्तरां सेवा के अलावा अन्य सेवाओं के सप्लायरजीएसटी कानून के तहत कर मुक्त माल के सप्लायरमाल की कोई भी अंतरराज्य आउटवर्ड सप्लाई करने वाले व्यक्तिइलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से माल सप्लाई करने वाले सप्लायर जिनके लिए धारा 52 के तहत स्त्रोत पर कर लेना आवश्यक है तथानिम्नलिखित वस्तुओं के निर्माता

Ques. कंपोजीशन लेवी को चुनने वाला व्यक्ति कर का भुगतान कब करेगा

Ans. कंपोजीशन लेवी को चुनने वाले व्यक्ति को तिमाही आधार पर माल सप्लाई करने की तिमाही के अगले माह की 18 तारीख तक कर का भुगतान करना होगा Ques. किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कंपोजीशन स्कीम का लाभ लेने वाला व्यक्ति वर्ष के दौरान 150 लाख (1.5 Crore)/75 लाख के कारोबार को पार कर लेता है जैसे अगर वह दिसंबर में 1.5 Crore/75 लाख के कारोबार की सीमा को पार कर लेता है तो क्या वह शेष वर्ष के लिए कंपोजीशन स्कीम के तहत कर का भुगतान कर सकता है यानी 31 मार्च तक Ans. नहीं, कंपोजीशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प उस दिन से समाप्त हो जाता है जब वित्तीय वर्ष के दौरान उसका कुल कारोबार निर्दिष्ट सीमा राशि से (71.5 Crore/75 )से अधिक जाता है उन्हें यह सीमा पार होने के 7 दिनों के भीतर फार्म जीएसटी CMP-04  में इस स्कीम से बाहर निकलने के लिए एक सूचना दर्ज करनी होगी तथापी ऐसे व्यक्ति अंतिम तिथि पर स्टॉक में मौजूद इनपुट अर्थ तैयार माल में निहित इनपुट केपिटल गुड्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं और इस स्कीम से निकलने के 30 दिन के भीतर सामान्य पोर्टल पर फार्म जीएसटी ITC-01 में ऐसे समस्त स्टॉक का विवरण जमा करना होगा Ques. कंपोजीशन के उद्देश्य के लिए कुल कारोबार की गणना कैसे की जाएगी Ans. कुल कारोबार की गणना संपूर्ण भारत के कारोबार के आधार पर की जाएगी और इसमें एक ही पेन वाले सभी व्यक्तियों द्वारा की गई सभी कर योग्य सप्लाई छूट वाली सप्लाई निर्यात शामिल होंगे लेकिन वह इनवर्ल्ड सप्लाईज जिन पर रिवर्स चार्ज आधार पर कर भुगतान हुआ है केंद्रीय कर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर एकीकृत कर और उपकर शामिल नहीं होंगे Ques. क्या कोई व्यक्ति जिसने कंपोजीशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुना है अपनी इनवर्ड सप्लाई पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर सकता है Ans  नहीं, कंपोजीशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने वाला कर योग्य व्यक्ति क्रेडिट श्रंखला से बाहर है वह अपने इनपुट सप्लाई पर क्रेडिट नहीं ले सकता जब वह कंपोजीशन स्कीम से सामान्य योजना में स्विच करता है तो उसे इस परिवर्तन की तिथि पर क्रेडिट लेने की अनुमति होगी Ques. क्या कंपोजीशन स्कीम के तहत कर का भुगतान कर कोई व्यक्ति जीएसटी के तहत इनवॉइस जारी कर सकता है Ans   नहीं, वह  इनवॉइस के बदले बिल ऑफ सप्लाई जारी कर सकता है Ques. एक पंजीकृत व्यक्ति जो कंपोजीशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति से सामान खरीदता है तो क्या वह कंपोजीशन डीलर से की गई खरीद पर दिए गए कर का क्रेडिट प्राप्त कर सकता है Ans. नहीं, चुकि कंपोजीशन डीलर अपने ग्राहकों को की गई सप्लाई पर कर नहीं ले सकता पंजीकृत व्यक्ति को कंपोजीशन स्कीम के तहत कर देने वाले व्यक्ति से खरीददारी करने पर क्रेडिट प्राप्त नहीं हो सकता Ques. क्या कंपोजीशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति को मासिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है Ans. नहीं,  ऐसे व्यक्तियों को जीएसटीएन के कॉमन पोर्टल पर फॉर्म जीएसटीआर-4 में तिमाही समाप्ति के बाद वाले महा की 18 तारीख तक त्रिमासिक रिटर्न जमा करने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए जुलाई 2017 से सितंबर 2017 के दौरान की गई सप्लाई के संदर्भ में 18 अक्टूबर 2017 तक दायर करना आवश्यक है Ques. जीएसटीआर-4 में  दी जानेवाली बुनियादी जानकारी क्या है Ans. इसमें राज्य या संघीय क्षेत्र में किए गए कारोबार माल या सेवाओं या दोनों की इनवर्ल्ड सप्लाई और देय कर का विवरण शामिल होगा Ques. कंपोजीशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति एक अपंजीकृत व्यक्ति से इनपुट सेवाएं प्राप्त करता है क्या कंपोजीशन करदाता को रिवर्स चार्ज तहत जीएसटी का भुगतान करना होगा यदि हां तो किस तरीके से Ans. हां, रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कंपोजीशन करदाता को इस तरह की सप्लाई पर कर का भुगतान करना होगा कर का भुगतान सप्लाई प्राप्त होने वाली तिमाही के बाद वाले माह की 18 तारीख तक किया जा सकता है कंपोजीशन करदाता द्वारा इस प्रकार की सप्लाई से संबंधित जानकारी रिटर्न के फार्म जीएसटीआर-4 की तालिका 4 में दिखाई जानी होगी Ques. वह कौन सा फार्म  है जिसमें कर योग्य व्यक्ति को कंपोजीशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने की सूचना देना चाहिए Ans. सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जीएसटी सीएमपी -01 या फार्म जीएसटी सीएमपी-02 में दायर की जानी है Ques. मौजूदा कानून  (केंद्रीय उत्पाद शुल्क /सेवा कर /वेट) के तहत पंजीकृत व्यक्ति जिसे अंतिम आधार पर पंजीकरण प्रदान किया गया है कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चूनना चाहता है वह यह कैसे और कब कर सकता है Ans.  इस तरह के किसी व्यक्ति को कॉमन पोर्टल पर फार्म सीएमपी -01 में एक विधिवत हस्ताक्षरित सत्यापित सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में 22 जून 2017 से पहले या आयुक्त द्वारा अनुमति दी गई अवधि तक दर्ज करना होगा Ques.  उस अंतिम आधार पर पंजीकृत व्यक्ति के लिए अन्य औपचारिकताएं क्या है जो कंपोजीशन लेवी के तहत कर का भुगतान करना चाहता है Ans. इस तरह के व्यक्ति को जिस तारीख से वह कंपोजीशन स्कीम के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प लेता है उसके एक दिन पहले तक उपलब्ध अपंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त माल की इनवर्ल्ड सप्लाई सहित टॉक का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से कॉमन पोर्टल पर फार्म जीएसटी सीएमपी-03  में प्रस्तुत करना आवश्यक है वह यह स्वयं कर सकता है अथवा आयुक्त द्वारा अधिकृत किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से कर सकता है उसे यह कंपोजीशन लेवी का विकल्प उपयोग करने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर या आयुक्त द्वारा अनुमति दी गई अवधि में करना होगा Ques. क्या नए पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति जीएसटी के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के समय कंपोजीशन लेवी का विकल्प चुन सकता है Ans. हां ऐसे व्यक्ति फार्म जीएसटी आरईजी -01 के भाग बी में कंपोजीशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं इसे कंपोजीशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने की सूचना के रूप में माना जाएगा Ques. क्या कंपोजीशन लेवी के तहत कर भुगतान के विकल्प का उपयोग वर्ष के किसी भी समय किया जा सकता है Ans. नहीं संबंधित वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में है इसे फार्म जीएसटी सीएमपी-01 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए जाने की आवश्यकता है Ques. क्या कोई व्यक्ति जो पहले ही पंजीकरण प्राप्त कर चुका है कंपोजीशन लेवी के तहत भुगतान का विकल्प चुन सकता है यदि हां तो कैसे Ans. हां ऐसे लोगों को फार्म जीएसटी सीएमपी-02 में इलेक्ट्रॉनिक रुप से सूचना देने की जरूरत है लेकिन यह सूचना वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही देनी होगी Ques.  क्या कंपोजीशन लेवी की प्रभावी तारीख क्या है Ans. इसकी 3 परिस्थितियों हो सकती है Recommended Articles

Karnataka GST ActGST Registration ProcedureState GST ActGST DownloadsReturns Under GSTGST RegistrationGST RatesGST FormsHSN Code ListGST LoginGST Registration last dateGST Due DatesGST Rules